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शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं के लिए अब लगेंगे विशेष आवासीय और गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर शिविर 3 माह और 6 माह के लिए होंगे

बीकानेर,
निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चें जो शिक्षा से वंचित है उन्हें उनकी आयु के अनुसार कक्षा अनुरूप दक्षता विकसित करने के लिए शिक्षण सत्र 24/25 में 3 और 6 माह की अवधि के विशेष आवासीय तथा गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शिक्षण सत्र 23/24 में प्रवेशोत्सव के दौरान चिन्हित कर विद्यालय में नामांकित कराए गए शिक्षा से वंचित बच्चों को उनकी आई अनुरूप कक्षा की दक्षता को ध्यान में रखते हुए 3 और 6 माह के गैर आवासीय तथा 6 माह के आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हर पीईईओ तथा यूसीईओ स्तर पर आयोजित करने के दिशा निर्देश जारी किए है। 3 माह और 6 माह की अवधि के शिविर अलग अलग संचालित किए जाएंगे।

परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए चयनित किए गए विद्यार्थियों तथा ऐसे प्रशिक्षण शिविर की आवश्यकता का विवरण हर ब्लॉक कार्यालय की प्रबंध पोर्टल आई डी के माध्यम से
सत्र 24/25 के लक्ष्य प्रबंध पोर्टल पर प्रदर्शित कर दिए गए हैं । उन लक्ष्यों के अनुसार ही ये विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे।


शिविरों में बालक बालिकाओं की संख्या

पीईईओ और यूसीईओ उनके क्षेत्र में आने वाले विद्यालय के माध्यम से शिविर के लिए पात्र विद्यार्थियों के अभिभावकों से सहमति लेंगे। गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षणार्थी 10 बालक बालिकाओं पर एक शिविर होगा इससे कम संख्या होने पर ऐसे विद्यार्थियों को उनके ही विद्यालय में नियमित शिक्षकों द्वारा शैक्षिक दक्षता का विकास किया जाएगा।

जबकि आवासीय 6 माह के विशेष प्रशिक्षण शिविर में 25 बालक बालिकाओं पर एक शिविर होगा। आवासीय शिविर बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग अलग होंगे। इस संख्या से कम संख्या होने पर उस परिक्षेत्र में संचालित अन्य शिविर में शामिल किया जाएगा। एक शिविर में 49 प्रशिक्षार्थियों से अधिक नहीं होंगे।

आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के स्थान का चयन
आवासीय शिविर के शिविर स्थल राजकीय विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन या समाज द्वारा उपलब्ध कराए गए होंगे जिनमें सभी सुविधाएं यथा बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था होगी। ऐसे भवन नही होने पर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर सीबीईओ किराए के भवन लेने की स्वीकृति जारी करेंगे। इन भवनों के किराए की व्यवस्था जन सहयोग से की जाएगी।

इन शिविरों में शिक्षण की व्यवस्था
शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को आयु अनुसार कक्षा स्तर तक लाने के लिए शैक्षिक कार्य प्रशिक्षित योग्य एज्युकेशन वॉलिटियर द्वारा किया जाएगा जो डीएलएड या बीएड होंगे जबकि सहायक वॉलिंटियर ग्रेजुएट होंगे। इन्हें कभी नियमित नही किया जाएगा। गैर आवासीय शिविर में एक प्रशिक्षित एजुकेशन वॉलिंटियर होगा जबकि आवासीय में एक सहायक वॉलिटियर भी होगा।

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