
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत थाना पथरिया में एफ.आई.आर. दर्ज
मध्यप्रदेश
दमोह/पथरिया
पथरिया : तहसील पथरिया में ग्राम बांसाकला में 22 अप्रैल 2024 को हो रहे बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास पथरिया एवं पुलिस थाना पथरिया की टीम त्वरित कार्यवाही करने पहॅुची थी। टीम द्वारा लड़की पक्ष को समझाइश दी गई थी जिस पर लड़की के घर वाले उस दिन बाल विवाह न करने को मान गये थे, परन्तु बाद में महिला एवं बाल विकास विभाग पथरिया को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त विवाह संपन्न हो गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग पथरिया, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी दमोह एवं पुलिस चौकी नरसिंहगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा लड़के पक्ष के घर पहॅुचने पर छानवीन की गई जिसमें पता चला कि पास के मंदिर से गुपचुप तरीके से उक्त बाल विवाह संपन्न करा लिया गया है। जिस पर परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पथरिया राजकुमार लडिया द्वारा मुकेश पटैल, श्रीमति शोभा पटैल निवासी बांसाकला पथरिया एवं आशाराम पटैल, हीराबाई पटैल, कला पटैल निवासी चंपत पिपरिया जिला दमोह के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत थाना पथरिया में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है