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कस्बा तंबौर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध कारोबार। -अधिशासी अधिकारी की तहरीर पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मुकदमा



सीतापुर चर्चा है जिले की तम्बौर नगर पंचायत के अन्तर्गत गौमांस व अवशेष अवैध कारोबार बेखौफ निडर होकर बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है। इसकी भनक हिन्दू संगठनों को लगते ही तंबौर थाने पर बवाल शुरू हो गया। हिंदू संगठनों के मिजाज को देखते हुए तत्काल नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी ने थाना तम्बौर में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। अधिशाषी अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 419 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
आपको बताते चलें कि अहमदाबाद तंबौर नगर पंचायत प्रतिनिधि इस्तयाक खां के द्वारा कान्हा गौशाला के समीप ही मछली पालन करवाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल विडियो व सूत्रों की जानकारी के मुताबिक कान्हा गौशाला में पल रहे गाय बछड़ों को नशीले पदार्थ खिला कर उन्हें मरणासन्न हालत में पहुंचने के बाद मरवा कर मांस को तालाब में पल रही मछलियों को खिलाने हेतु डाल दिया जाता है, साथ ही तालाब के बगल में बने अहाते में हड्डी एवं चमडा इकत्रित कर बाहर सप्लाई करते हुए अध्यक्ष प्रतिनिधि इश्तियाक खां के द्वारा मोटी कमाई करने की फितरत में सुमार देखा गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मछलियों को खिलाने के लिए नौजवान बछड़े मृत हालत में तालाब के किनारे पड़े हैं। लोगों के द्वारा एक अहाते में सैकड़ों मवेशियों की हड्डी व एकत्रित चमडा देखा गया। जो बिक्री हेतु बाहर जाने वाला ही था इसी बीच किसी तरह से क्षेत्र के हिन्दू संगठनों को इसकी भनक लग गई फिर क्या था क्षेत्र में सनसनी फैल गई चहुंओर हाहाकार मच गया।आनन फानन में महज खानापूर्ति करने के उद्देश्य से अधिशाषी अधिकारी की तहरीर पर थाना तंबौर में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इस्तयाक खां आदि पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे कृत्य करने वाले लोगों पर केवल पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ही कार्यवाही होगी या कोई अन्य बडी कार्यवाही ऐसे समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ की जाएगी।

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