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बृजमनगंज:हत्या के मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई सजा

महराजगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, आपराधिक मानव वध के अपराध मे अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास
व 10000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस
अधीक्षक महराजगंज सोमेन्द्र मीना के निर्देशन में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अभियोगों के
त्वरित निस्तारण हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में महराजगंज पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय
स्थापित कर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप थाना बृजमनगंज पर पंजीकृत मु.अ.सं. 151 / 2019 धारा
302/201 भा.द.वि. बनाम अभियुक्त रुपाई पुत्र रामभेजू निवासी करमहा खास, थाना बृजमनगंज, जनपद
महराजगंज के मामले में प्रभावी विचारण के उपरान्त आज दिनांक 26.04.2024 को मा. न्यायालय अपर सत्र
न्यायाधीश- कोर्ट संख्या-1 जनपद महराजगंज द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 304 भा.द.वि. में दोषसिद्ध करते
हुये 07 वर्ष कारावास व 10000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का
अतिरिक्त कारावास ।
पैरोकार-का0 सुरेश कुमार
प्र0नि0 श्यामसुंदर तिवारी
ADGC श्री देवेंद्र पांडेय

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