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कटनी कलेक्टर श्री प्रसाद ने दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध की बाउण्ड ओवर कार्यवाही।

कलेक्टर श्री प्रसाद ने दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध की बाउण्ड ओवर की कार्यवाही

एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह दो दिवस देनी होगी थाने मे हाजिरी

कटनी - जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने जिले के दो आदतन अपराधी के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बाउंड ओवर की कार्यवाही करते हुए एक वर्ष तक प्रतिमाह दो दिवस संबंधित क्षेत्र के थानों में उपस्थिति दर्ज करानें का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है।

जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद द्वारा रंगनाथ नगर थाना अंतर्गत बरगवां निवासी जावेद खान पिता जाकिर खान उम्र 35 वर्ष तथा थाना कैमोर निवासी देवसरी के अंकित उर्फ हर्षित पिता श्याम सुंदर मिरा 20 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बाउण्ड ओवर की कार्यवाही की है।

बरगवां निवासी जावेद खान के विरूद्ध वर्ष 2006 से वर्ष 2023 तक कुल तक 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिनमें साथियों के साथ मिलकर चोरो की टोली बनाकर चोरी करना, रात्रि में घर एवं दुकानों में चोरी करने, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, तोडफोड कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अवैध शराब का विक्रय करने, चाकू ,बका व बम लेकर लोगों को डराने धमकानें जैसे गंभीर अपराध शामिल है। जावेद की आपराधिक गतिविधियों मे अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी इनकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं होने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद द्वारा जावेद खान को एक वर्ष की अवधि तक के लिए प्रतिमाह 2 दिवस थाना रंगनाथ नगर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।

इसी तरह देवसरी कैमोर थाना निवासी अंकित उर्फ हर्षित मिश्रा पर 6 अपराध कायम है। जिनमे सहयोगियों के साथ मिलकर गली गलौच करनें, शराब के लिए पैसे मांगनें पर नहीं देने पर मारपीट कर चोट पहुंचाने, चोरी करने जेसे प्रकरण शमिल होनें तथा आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगानें की कार्यवाही के दौरान भी कोई सुधार न होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद द्वारा अंकित को एक वर्ष की अवधि तक के लिए प्रतिमाह 2 दिवस थाना कैमोर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।

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