
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद में 19 अप्रैल व 26 अप्रैल 2024 को किया गया मतदान दिवस घोषित
नगर निगम क्षेत्र मेरठ, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान के वास्तविक दिन माना जायेगा बन्दी दिवस के रूप में
जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि प्रमुख सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनॉक 27 मार्च 2024 के द्वारा उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन 1963) की धारा-3 की उप धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा 136-ददरौल(जनपद-शाहजहॉपुर), 173-लखनऊ पूर्व (जनपद लखनऊ), 292-गैसडी (जनपद बलरामपुर) तथा 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) (जनपद सोनभद्र) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन-2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनॉक 16.03.2024 के क्रम में प्रदेश के जनपदों में चरणबद्ध भिन्न-भिन्न तिथियों को मतदान किया जाना है। जनपदों में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए जहॉ लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचन, 2024 के सम्बन्ध में मतदान किया जाना है,उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक अधिश्ठान, 1962 की धारा-8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अधीन रहते हुए लोकहित में यह छूट प्रदान करते है कि यदि मतदान के वास्तविक दिन उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाण्ज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान के वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में माना जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद मेरठ में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में दिनॉक 19.04.2024 (शुक्रवार) एवं दिनॉक 26.04.2024 (शुक्रवार) को मतदान दिवस घोषित किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में अधिनियम की धारा-8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से नगर निगम क्षेत्र मेरठ, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान के वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में माना जाएगा।