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*पूर्व सांसद धनन्जय सिंह के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई।

*पूर्व सांसद धनन्जय सिंह के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई*

जौनपुर जेल में सज़ा काट रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह की क्रिमिनल अपील पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश का रिकॉर्ड तलब किया है, इस मे अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। धनंजय सिंह के वकील ने बिना ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुनवाई की मांग किया था। हाईकोर्ट ने मांग को नामंजूर कर दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल तक राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है।

जौनपुर एमपी-एमएलए के स्पेशल जज की कोर्ट के फैसले के खिलाफ धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है।

7 साल की सजा रद्द करने और जमानत पर रिहाई कि की है मांग,

*6 मार्च को जौनपुर कोर्ट ने सुनाई है सजा,*

जौनपुर कोर्ट के फैसले को जेल में बंद धनंजय सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती,

जौनपुर: एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उसके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को सात-सात साल के कठोर कारावास की सुनाई है सजा,
नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी मांगने, धमकाने और आपराधिक साजिश के मामले में धनंजय सिंह को हुई है सजा,
10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी व अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच कर रही है मामले की सुनवाई।

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