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आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, मंत्री राजनीतिक गतिविधियों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे

आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, मंत्री राजनीतिक गतिविधियों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे

आदर्श आचार संहिता में ये कार्य नहीं होंगे
आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जा सकेगा.
न तो राज्य और न ही केंद्र सरकार किसी भी नई योजना को लागू या घोषित कर सकती है।
आचार संहिता लागू होने के बाद अक्सर सरकारी विधायी कार्य रुक जाते हैं। यदि कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है तो उसे शीघ्र पूरा कर लें।
राजनीतिक दल अपने प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार का नामांकन रद्द भी किया जा सकता है.
राजनीतिक दल मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए वाहनों की व्यवस्था नहीं कर सकते।
चुनाव के दौरान धार्मिक स्थलों के प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
चुनाव से एक दिन पहले शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को आसानी से जमानत नहीं मिलती है. चाहे वह कोई भी हो.

चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इसके साथ ही आचार संहिता लागू कर दी गई है. इस बार आचार संहिता आज यानी 16 मार्च 2024 से लागू हो गई है. क्योंकि चुनाव आयोग ने आज शनिवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है. या यूं कहें कि चुनाव परिणाम आने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है. चुनाव प्रक्रिया समाप्त होते ही आचार संहिता समाप्त हो जाती है.

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