logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

बिहार भूमि सुधार में सभी बिहार वासियों को सूचित किया जाता है कि जिसके नाम पर जमाबंदी रसीद एवं खतियान है वहीं जमीन को भेज सकता है

बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा सूचित किया जाता है कि जिसके नाम पर जमाबंदी रसीद कट रही है उसी के नाम पर खतियान के वाला होना अनिवार्य है और वही भूमि भेज सकता है अन्यथा दूसरा कोई जमीन को बेचने का हकदार नहीं है बीते दिन इसी तरह का फ्रॉड होते आ रही है इसी से बचने के लिए सरकार ने एक कड़ी कदम उठाई है

146
3 comment
2350 views

Comment