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बिहार भूमि सुधार में सभी बिहार वासियों को सूचित किया जाता है कि जिसके नाम पर जमाबंदी रसीद एवं खतियान है वहीं जमीन को भेज सकता है

बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा सूचित किया जाता है कि जिसके नाम पर जमाबंदी रसीद कट रही है उसी के नाम पर खतियान के वाला होना अनिवार्य है और वही भूमि भेज सकता है अन्यथा दूसरा कोई जमीन को बेचने का हकदार नहीं है बीते दिन इसी तरह का फ्रॉड होते आ रही है इसी से बचने के लिए सरकार ने एक कड़ी कदम उठाई है

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