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➡️जुर्म स्वीकार करने पर स्मैक के आरोपी को हुआ छः माह का कठोर कारावास

➡️जुर्म स्वीकार करने पर स्मैक के आरोपी को हुआ छः माह का कठोर कारावास

संत कबीर नगर । अपराध स्वीकार करने वाले अवैध स्मैक के आरोपी को एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट काशिफ शेख की कोर्ट ने छः माह के कठोर कारावास की सजा सुनाया । आरोपी धर्मेन्द्र गिरी पर कोर्ट ने सजा के साथ दो हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला दिया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । आरोपी धर्मेन्द्र गिरी के पास से पुलिस ने 24 पुड़िया अवैध स्मैक बरामद किया था ।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि प्रकरण बखिरा थानाक्षेत्र का है । मामले में बखिरा थाने के उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका आरोप था कि दिनांक 23 अगस्त 2023 को बखिरा कस्बे में क्षेत्र भ्रमण पर थे । मुखबिर से सूचना मिली कि मेड़रापार प्राइमरी स्कूल के पास एक व्यक्ति नाजायज पदार्थ लेकर खड़ा है । उक्त स्थान पर पंहुचे तो एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया । जैसे ही पुलिस वाले उसके पास पंहुचे , वह पीछे मुड़कर भागने की कोशिश किया । प्राइमरी स्कूल से 10 - 15 कदम की दूरी पर दौड़ा कर उसे पकड़ लिया गया । पूछताछ में अपना नाम धर्मेन्द्र गिरी पुत्र फूलचन्द्र गिरी निवासी ठठेरा मोहल्ला बखिरा नगर पंचायत थाना बखिरा बताया । तलाशी लेने पर उसके पास से 24 पुड़िया अवैध स्मैक जिसका वजन 5 ग्राम 50 मिलीग्राम था । आरोपी के विरुद्ध बखिरा पुलिस ने धारा 8 / 21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि विचारण के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कथन किया कि बरामद स्मैक वाणिज्यिक मात्रा से मात्र 50 मिलीग्राम अधिक है । आरोपी ने कोर्ट से कम से कम सजा की याचना किया । एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट काशिफ शेख की कोर्ट ने अपराध स्वीकार करने पर आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए छः माह के कठोर कारावास की सजा सुनाया ।

रिपोर्ट : रवीन्द्र कुमार चौरसिया

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