सरकार ने ड्राइवर से हड़ताल बंद करने की की अपील,कानून वापस लेने का दिया आश्वासन
धारा 106 के तहत ड्राइवर के लिए जो कानून लागू किया गया था जिसमें 10 लाखरुपए जुर्माना और 10 वर्ष की सजा का प्रावधान था सरकार ने ड्राइवर की हड़ताल को देखते हुए और भारत की अर्थव्यवस्था को मध्य नजर रखते हुए आज खास बैठक की और उसे बैठक में बताया की फिलहाल इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है आने वाले समय में राष्ट्रीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ खास बातचीत के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा घबराने की आवश्यकता नहीं है हड़ताल बंद करें और अपने-अपने काम पर वापस जाएं सरकार ने अपील की