झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:झारखंड में शादी होने से नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, मूल राज्य में ही ऐसा संभव
झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षण का लाभ लेने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में अदालत ने कहा है कि आपको आपके मूल राज्य में ही आरक्षण का लाभ मिल सकता है। आप बिहार में आरक्षित श्रेणी में थी और आपकी शादी झारखंड में हो गई। ऐसे में आपको यहां भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है।दरअसल हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रीना राणा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2016 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। नियुक्ति प्रक्रिया में प्रार्थी रीना राणा भी शामिल हुई थी। उन्होंने अपने पति के जाति प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का दावा किया था, लेकिन जेएसएससी ने आरक्षण का लाभ देने से इंकार कर दिया था।