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राजद्रोह के बदले अब नया देशद्रोह धारा .... मॉब लिचिंग गुनाह में अब मौत की सजा....

भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधार),भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय गवाह(द्वितीय सुधार)ऐसे तीन कानूनी धारा सुधार आज लोकसभा में मंजूर किए गये. नये कानून के अनुसार मॉब लिचिंग के मामले में फाँसी की सजा का प्रावदान किया गया है. ऐसे ही राजद्रोह के बदले अब देशद्रोह की धारा लगायी जाएगी.
नये बदलाव:
*माॅब लिचिंग गुनाह- नये कानून के अनुसार फाँसी की सजा.
*बलात्कार का गुनाह:धारा ३७५,३७६ के तहेत गुनाह दाखिल होता था अब से धारा ६३ लगेगा.
*कत्ल का गुनाह: ३०२ की धारा लगायी जाती थी, पर अब से धारा १०१ के तहेत गुनाह दाखिल होगा.
* अपहरण गुनाह: धारा १३६ के नुसार गुनाह दाखिल होगा.
ये सारे सुधार नये विधेयक को लोकसभा में मंजूरी दी गयी है.

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