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राजनैतिक पार्टी के प्रचार प्रसार में शामिल कर्मचारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

सक्ति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने राजनैतिक पार्टी के प्रचार प्रसार में शामिल शासकीय कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सक्ती द्वारा जारी आदेशानुसार श्री कन्हैया लाल जायसवाल सहायक शिक्षक (एल. बी.), शासकीय प्राथमिक शाला नरियरा, विकासखण्ड मालखरौदा, जिला-सक्ती द्वारा एक राजनैतिक पार्टी के चुनाव रैली में शामिल होकर प्रत्याशी के साथ मंच साझा कर चुनाव प्रचार-प्रसार किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जाँच में पुष्टि की गई है। जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम का उल्लंघन किए जाने के कारण उक्त सहायक शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। जारी आदेशानुसार निलंबित सहायक शिक्षक का निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला सक्ती होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

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