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राजस्थान सरकार की ओर से धातु निर्मित माँझे के क्रय-विक्रय तथा उपयोग पर 16 जनवरी तक लगाया रोक।। आदेशों की अवमानना या अ

राजस्थान सरकार की ओर से धातु निर्मित माँझे के क्रय-विक्रय तथा उपयोग पर 16 जनवरी तक लगाया रोक।।

आदेशों की अवमानना या अवहेलना करने वाले व्यक्तियो के विरुद्ध नियमानुसार की जाएगी कार्यवाही।।


मकरसंक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी के लिए प्रयोग में लाया जाने वाले धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग जिले में निषेध प्रतिबंधित किया हैं।

जिले में मकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा प्रयुक्त किया जाता हैं। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता हैं। मांझे के उपयोग के दौरान दुपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को नुकसान हो सकता है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुंचने एवं बिजली सप्लाई बाधित होने की संभावना है।

इस आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड संहिता के धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्घ नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश आगामी 16 जनवरी, 2023 तक प्रभावी रहेगा। जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदारों, विकास अधिकारियों तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये जाने की संभावना ।।



Reporting by @SᴀᴛᴠᴇᴇʀLᴏᴅᴡᴀʟ

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  • Satveer Lodwal

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  • Satveer Lodwal

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