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हल्द्वानी। 05 जनवरी 2023, वो तारीख़ जो वनभूलपुरा (हल्द्वानी) के लोगों के लिए ढेरों ख़ुशियाँ लेकर के आयी। ज्ञात हो कि व

हल्द्वानी।
05 जनवरी 2023, वो तारीख़ जो वनभूलपुरा (हल्द्वानी) के लोगों के लिए ढेरों ख़ुशियाँ लेकर के आयी।
ज्ञात हो कि उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाये जाने का फ़ैसला दिया था जिसमें की वनभूलपुरा इलाक़े की विभिन्न कालोनियों में 4000 से भी ज़्यादा घर और 50 हज़ार से भी ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे थे।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचा जिसमें 5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अतिक्रमण तोड़े जाने पर स्टे लगा दिया है, अगली सुनवाई अब 7 फ़रवरी को होना है।

उत्तराखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि यह रेलवे की भूमि है। सीएम धामी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही आगे बढ़ेंगे।

गौरतलब है कि याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं, जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता।

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