logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

नपा रसड़ा में भी निषेधाज्ञा जारी, कड़ाई से अनुपालन के निर्देश



बलिया: जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बलिया शहर के बाद रसड़ा नगरपालिका परिषद व आस-पास के एरिया में 18 जुलाई से 25 जुलाई तक निषेधाज्ञा जारी कर दी है। एक तरह से यह लॉकडाउन की तरह ही होगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं व शांति व्यवस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान, शराब की दुकानें बंद रहेगी। सभी धर्मों के धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक यात्रा प्रतिबंधित रहेगा। एक साथ पांच व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कुल मिलाकर शहर में निकलने पर प्रतिबंध होगा। बिना वजह अगर कोई घूमता हुआ मिला तो पुलिस वाहन सीज करने के साथ मुकदमा भी दर्ज कर सकती है।

जिलाधिकारी ने कहा है कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र रसड़ा में विगत कुछ दिनों के भीतर 5-6 वार्डों में कोरोना वायरस पाए जाने एवं नगर क्षेत्र से सटे ग्राम छितौनी व अन्य ग्रामों में भी कोरोना पोजिटिव प्रकरण पाए जाने के कारण नगर क्षेत्र रसड़ा एवं उसके आसपास स्थित छितौनी इत्यादि ग्राम कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र रसड़ा से संबंधित दो व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है। यह सभी कंटेनमेंट जोन में एक से अधिक अलग-अलग परिवार के केस होने के कारण कलस्टर कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। इसमें 500 मीटर का कंटेनमेंट जोन तथा उसके बाद 250 मीटर का बफर जोन किए जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार एक कंटेनमेंट जोन लगभग 1 किलोमीटर का होता है। इस दौरान चिन्हित दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जाएगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों का परिचय पत्र ही पास होगा।

242
14798 views

Comment