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UP में अब हर शनिवार-रविवार बंद रहेंगे बाजार

लखनऊ। यूपी में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। सीएम योगी ने रविवार को टीम 11 की नियमित बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया है कि बैंक व औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। बाकी सब बाजार व माल व अन्य भीड़ भाड़ वाली गतिविधियां बंद रहेंगी। इसके अलावा सरकारी दफ्तर जो शनिवार को बंद रहते थे वे तो बंद ही रहेंगे, बाकी सरकारी दफ्तरों में पचास-फीसदी हाजिरी का सख्ती से पालन होगा।
बता दें कि अभी यूपी सरकार राज्य में शुक्रवार रात दस बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन लागू किया है। सरकार ने 55 घंटे के लॉकडाउन के बाद अब हर हफ्ते में दो दिन का लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। मिनी लॉकडाउन के तहत प्रदेश में अब सिर्फ पांच दिन कायार्लय तथा बाजार खुलेंगे। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अब सब बंद रहेगा। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में लागू होगा मिला लॉकडाउन का फॉमूर्ला। प्रदेश में अब हर हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। जिसके तहत हफ्ते में दो दिन सभी दफ्तर के साथ बाजार बंद रहेंगे। अब हर शनिवार व रविवार को वीकेंड लॉकडाउन होगा। प्रदेश में सभी कायार्लय तथा बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। प्रदेश सरकार के कायार्लय के साथ ही सभी ऑफिस भी बंद रहेंगे। जिला स्तर पर जिलाधिकारी को भी नियम बनाने की छूट दी गई है। वह बाजारों को लेकर नियम बना सकते हैं। प्रदेश में एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने में नित नए रिकार्ड बन रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमित मरीज एक हजार की संख्या को पार कर रहे हैं। शुक्रवार को एक दिन में सर्वाधिक 1347 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं शनिवार को 1403 कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक 35,092 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। शनिवार को सबसे ज्यादा 902 संक्रमित मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 22 हजार 689 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। शनिवार को 25 मौत हुई हैं। मरीजों की मौत का आंकड़ा 900 को पार कर 913 तक हो चुकी है। इस समय 11,490 एक्टिव मामले हैं।
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर 10 जुलाई से 55 घंटे तक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। ये 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक चलनाहै। इस संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी किए थे। इस अवधि में सभी जरूरी सेवाएं जैसे चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की भांति खुली रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मियों व डोर टू डोर सप्लाई से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

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