
कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानाचार्य पर गबन-धोखाधड़ी के मामले में दर्ज हुई एफआईआर--
बहराइच।थाना दरगाह पुलिस ने माननीय न्य
कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानाचार्य पर गबन-धोखाधड़ी के मामले में दर्ज हुई एफआईआर--
बहराइच।थाना दरगाह पुलिस ने माननीय न्यायालय के आदेश के बाद वैद्य भगवानदीन मिश्र गाँधी इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य जगदीश कुमार पर गबन व धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। बताते चलें कि कॉलेज के प्रधानाचार्य पर 821293 ₹ के गबन का आरोप है। प्रधानाचार्य पर यह आरोप है की उन्होंने प्रबंधक के बिना हस्ताक्षर के अपने हस्ताक्षर करके फीस के आए हुए रूपयों का गबन किया है। कॉलेज के प्रबंधक प्रफुल्ल चंद द्वारा प्रधानाचार्य के खिलाफ रुपयों के गबन के मामले में थाना दरगाह शरीफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें कि विवादों के चलते गाँधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि सीजेएम कोर्ट के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर 156(3) के तहत दर्ज की गई है। आपको बता दें कि प्रिंसिपल जगदीश कुमार पर आईपीसी की धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है।