
बनारस में कल से नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल, बाबा विश्वनाथ के भक्तों को अभी और करना होगा इंतजार
वाराणसी। ‘जिले में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल सोमवार को नहीं खुलेंगे।’ ये आदेश जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने शनिवार की सायं जारी किये।
उल्लेखनीय है उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार दोपहर को ही राज्य में होटल, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थलों के 8 जून से खोलने को लेकर नये दिशा निर्देश जारी किये। इसके बाद कई जिलों में धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गयीं। यूपी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के बाद बाबा विश्वनाथ के भक्तों को सोमवार को उनके दर्शन की उम्मीदें जाग गयी थीं, परंतु शनिवार की देर शाम जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने आदेश जारी करके उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
उन्होंने आदेश जारी किये कि, ‘रेस्टोरेंट्स सोमवार से लेफ्ट राइट के नियम के अनुसार खुल सकेंगे पर केवल 50ः ग्राहकों को बैठने की सीट ही वो लगा सकेंगे। जिन रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत से अधिक लोग पाये जाएंगे उन्हें 30 जून तक पुनः बंद करा दिया जायेगा।ये रेस्टोरेंट होम डिलीवरी भी करा सकते हैं। होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग उन्हें करनी आवश्यक होगी। यही कार्य होम डिलीवरी कंपनियों को भी करना होगा।’
जिलाधिकारी ने कहा कि, ‘उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप धार्मिक स्थल, होटल और मॉल जो भी निर्धारित व्यवस्थाएं पूरी कर चुके हैं और उन्हें खोलना चाहते हैं। उनके प्रबंधक एक चेक लिस्ट भर कर अपने क्षेत्र के थाने में जमा कर दें। इसकी चेक लिस्ट एडीएम सिटी के द्वारा जारी की जा रही है और थानों को भेजी जा रही है। थाने से इसकी सूचना क्षेत्र के एसीएम और सीओ द्वारा ली जाएगी और परिसर का निरीक्षण कराया जाएगा या स्वयं किया जायेगा। इससे चेक लिस्ट के अनुसार सभी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं या नहीं यह चेक किया जायेगा। निरीक्षण में सन्तुष्टि के अनुसार इन परिसरों को निरीक्षण से अगले दिन से खोलने की इजाजत दी जासेगी। जिनके मानक पूरे नहीं होंगे, उन्हें परिसर खोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी और व्यवस्थाएं लागू करने का और समय दिया जायेगा। निरीक्षण सोमवार से शुरू होंगे।’
उन्होंने जनता से अपील की है कि, ‘किसी भी होटल, मॉल या धार्मिक स्थल पर जानकारी करके ही जायें कि वह स्थान खुल गया है या नहीं। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों के लिए सरकार के द्वारा लागू गाइड लाइन का गंभीरता से पालन करें। इसका व्यापक प्रचार समाचार पत्रों द्वारा किया जा रहा है। इसका प्रदर्शन उस परिसर में भी करना अनिवार्य होगा। यदि गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया तो कठोर कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य एडीएम प्रशासन, एसपी ग्रामीण, एसडीएम, सीओ और एसएचओ के द्वारा समन्वय करके किया जाएगा। चेक लिस्ट पूरे जनपद के लिए एक ही रहेगी।’