जाति सूचक शब्दों का प्रयोग गैरकानूनी घोषित
किसी भी जाति के लोगों को उनकी जाति के नाम से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना गैरकानूनी है। यह नियम सामाजिक समानता और सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
इस कानून के तहत जाति आधारित भेदभाव और अपशब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है ताकि समाज में सौहार्द और शांति बनी रहे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।