राजस्थान हाई कोर्ट ने संत आशाराम की आजीवन सजा बरकरार रखी
राजस्थान: राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में संत आशाराम की आजीवन सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने 20 अप्रैल को सुरक्षित रखे गए फैसले को सुनाते हुए यह निर्णय दिया।
न्यायधीश अरुण मोगा की पीठ ने गैंगरेप मामले में संत आशाराम को बरी करते हुए राहत प्रदान की है। साथ ही, कोर्ट ने संत आशाराम को सरेंडर करने का आदेश भी दिया है।