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प्रयागराज। माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर सरायलखन्सी थाना प्रभारी के तबादले पर रोक।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के सरायलखंसी थाना प्रभारी के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने थाना प्रभारी को मऊ के एसपी के समक्ष एक सप्ताह में प्रत्यावेदन देने की अनुमति दी है। साथ ही एसपी को एक सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तब तक याची के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने संजय कुमार सिंह उर्फ संजय सिंह की याचिका पर दिया। याचिका में मऊ के एसपी की ओर से 18 अप्रैल 2026 को जारी तबादला आदेश को चुनौती दी गई थी। आदेश के तहत याची को थाना सराय लखंसी के प्रभारी पद से हटाकर मऊ के पुलिस लाइन भेज दिया गया था।

अदालत से

एसपी को एक सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि तबादला आदेश में भले ही जनहित शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वास्तव में यह दंडात्मक कार्रवाई है।

इसके समर्थन में वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक की ओर से 10 अप्रैल 2026 को जारी पत्र का हवाला दिया गया। कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना कहा कि संबंधित प्राधिकारी नियमों और तथ्यों के आधार पर प्रत्यावेदन पर निर्णय लें। ब्यूरो

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