बंधक श्रम प्रथा एवं बाल श्रमिक जिला स्तरीय समिति की बैठक
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री Arpit Verma IAS ने निर्देश दिए हैं।दुकानों, ढाबों, कारखानों किसी भी नियोजन में बाल श्रमिक न हों, श्रम निरीक्षक यह जांच करें और कार्यवाही करें।
आज जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें जिले में बाल श्रम और बंधक श्रम प्रथा के उन्मूलन को लेकर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने बैठक में बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के नियमों की समीक्षा करते हुए पूर्व में किए गए रेस्क्यू अभियानों की समीक्षा की। अधिनियम के तहत नियम उल्लंघन पर नियोजकों को 2 वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
Department of Labour, Madhya Pradesh
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