राजस्थान हाई कोर्ट ने पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव की समय सीमा तय की
राजस्थान: राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से कराए जाएं। कोर्ट ने चुनाव आगे बढ़ाने की राज्य सरकार की मांग को खारिज किया है और कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों को अनिश्चितकाल तक स्थगित नहीं किया जा सकता।
इस आदेश के बाद राजस्थान में पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं और चुनावी तैयारियाँ जल्द शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। हाई कोर्ट ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए समय पर चुनाव कराने को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है।