राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव के आदेश दिए
राजस्थान: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह निर्देश चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए जारी किया गया है।
हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि चुनाव समय सीमा के भीतर संपन्न हों ताकि स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। इस आदेश का पालन करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य होगा।