हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव 31 जुलाई तक कराने का आदेश दिया
एक उच्च न्यायालय ने पंचायत निकाय चुनाव को लेकर सरकार को आदेश दिया है कि वह 31 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराए। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए जारी किया गया है।
यह निर्णय चुनावों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे पंचायत निकायों का गठन निर्धारित समय में हो सके। सरकार को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।