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आरटीई के तहत 117 निजी स्कूलों के लिए 641 छात्रों का चयन

रांची : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 641 बच्चों का चयन किया गया। यह प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में पूरी की गई।
वर्ष 2026-27 के लिए आरटीई के तहत कुल 1499 आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच एवं सत्यापन के बाद 1036 आवेदन योग्य पाए गए। जिले के 117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध 1158 सीटों के लिए चयन प्रक्रिया संचालित की गई।
ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से कुल 89 विद्यालयों में 641 बच्चों का चयन किया गया। चयनित विद्यार्थियों को संबंधित विद्यालयों में बिना किसी शुल्क के नामांकन मिलेगा तथा कक्षा आठवीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
जिला प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सुरक्षित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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