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ग्राम मेहरापिपरिया में चाकूबाजी कर प्राणघातक हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

ग्राम मेहरापिपरिया में चाकूबाजी कर प्राणघातक हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार*


*घटना में प्रयुक्त चाकू व 2 मोटरसाइकिल बरामद, आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी गई*

पुलिस अधीक्षक सिवनी *श्री कृष्ण लालचंदानी* के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक *श्री दीपक मिश्रा* के निर्देशन में थाना कांहीवाड़ा पुलिस ने चाकूबाजी कर प्राणघातक हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

*घटना का विवरण:*
दिनांक 17.05.2026 को फरियादी राजेश उर्फ गोलू ऐरपाचे निवासी सिद्ध बाबा मोहल्ला, जामुनटोला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 14.05.2026 की रात्रि वह अपने साथी सतीश उर्फ बब्बू कुंजाम निवासी लुंगसा के साथ ग्राम कटेगांव बारात में गया था। वहां मजाक में गाली देने की बात पर अज्जू नामक युवक एवं उसके तीन साथियों से विवाद हुआ था, जिसे मेहमानों ने सुलझा दिया था।

वापस लौटते समय ग्राम मेहरापिपरिया के बाजार चौक के पास दो मोटरसाइकिलों से आए उक्त चारों आरोपियों ने फरियादी की मोटरसाइकिल रोककर गाली-गलौज व मारपीट की। इसी दौरान एक आरोपी ने चाकू से सतीश उर्फ बब्बू कुंजाम के पेट में जानलेवा वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल सतीश सड़क पर गिर गया। फरियादी डर के कारण मौके से भागकर अपनी ससुराल में छिप गया और दिनांक 17.05.2026 को हिम्मत जुटाकर थाना कांहीवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई।

*पुलिस कार्रवाई:*
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कांहीवाड़ा में अपराध क्रमांक 156/26, धारा 296(बी), 126(2), 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी केवलारी *श्री आशीष भराड़े* के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। विवेचना में पाया गया कि फरियादी को आरोपियों के नाम के अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं थी। टीम द्वारा बारात में शामिल मेहमानों से पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान थाना कुरई क्षेत्र के निवासी के रूप में की गई।

संदेह के आधार पर चारों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपराध स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त *एक लोहे का चाकू एवं दो मोटरसाइकिल* बरामद की गई हैं। प्रकरण में *धारा 25 आर्म्स एक्ट* का इजाफा किया गया है।

शिनाख्तगी कार्यवाही लंबित होने के कारण आरोपियों के नाम-पते का खुलासा नहीं किया जा रहा है। वैधानिक कार्रवाई उपरांत चारों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया।

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