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राजनांदगांव: अवैध शराब बिक्री में आरोपी गिरफ्तार

राजनांदगांव/आरोपी के कब्जे से 7.740 बल्क लीटर सवा शेरा देशी शराब कीमती 3440 रूपये एवं बिक्री रकम 200 रूपये जप्त। आरोपी के विरूद्ध पूर्व मे भी आबकारी एक्ट के तहत मामले है दर्ज,अशांति फैलाने वाले दो बदमाशो के विरूद्ध किया गया प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
17.05.2026 को ग्राम बोईरडीह प्राथमिक शाला भवन के बाउण्ड्री के पास अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है सूचना प्राप्त होने पर तत्काल चौकी चिखली पुलिस ग्राम बोइरडीह प्राथमिक शाला स्कुल को चारो तरफ से घेराबंदी कर मौके पर आरोपी उगेश पारधी पिता संतलाल पारधी उम्र 33 साल साकिन बोरईरडीह ओपी चिखली जिला राजनांदगांव को शराब अवैध रूप से बिक्री करते हुए पाया गया। आरोपी के कब्जे से 43 पौवा सवा शेरा देशी शराब कीमती 3440 रूपये एवं बिक्री रकम 200 रूपये जप्त कर वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी के विरूद्ध धारा सदर 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। आरोपी के विरूद्ध पूर्व मे भी आबकारी एक्ट के मामले दर्ज है। इसी प्रकार अभियान कार्यवाही के तहत चौकी चिखली मे आम जनता की शिकायतो के आधार पर अलग अलग टीम गठित कर बदमाशो पर अंकुश लगाने हेतु पेट्रोलिंग कार्यवाही किया जा रहा है आज 17.05.2026 को दौरान अभियान के तहत् झगड़ा विवाद कर अशांति फैला रहे बदमाश 01. युधिष्टिर राजपूत पिता सुरेश राजपूत उम्र 24 साल साकिन चिखली रमन बाजार ओपी चिखली जिला राजनांदगांव, 02. अरविंद यादव पिता गणेश यादव उम्र 25 साल साकिन भरकापारा थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ.ग. के विरूद्ध पृथक से धारा 170,126,135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर मान.न्यायालय राजनांदगांव पेश किया गया ।

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