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भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार व टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में युवक और युवती करें ऑनलाइन आवेदन

भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार व टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में युवक और युवती करें ऑनलाइन आवेदन



मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) मुरैना द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना संचालित है।

जनजातीय कार्य विभाग मुरैना के जिला संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया है कि भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना में हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजनान्तर्गत 1 लाख से 25 लाख तक सेवा, खुदरा इकाई एवं 01 लाख से 50 लाख तक उद्योग इकाई के लिए ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। बैंक द्वारा स्वीकृति, वितरण उपरान्त स्वीकृत ऋण राशि पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम भोपाल द्वारा देय होगी। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुरैना जिले से पात्रता रखने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी युवक व युवतियों से आवेदन पत्र स्वीकार किये गए है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक के पास मुरैना जिले का मूल निवासी, आवेदक न्यूनतम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की उम्र आवेदन दिनांक को 18 से 45 वर्ष हो। आवेदक को उद्योग इकाई एवं सेवा, खुदरा व्यवसाय का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु कार्य योजना सहित आवेदन करने पर बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

इसी प्रकार टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में हितग्राहियों को योजनान्तर्गत 10 हजार से 01 लाख तक सेवा, खुदरा इकाई एवं उद्योग इकाई के लिए ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। बैंक द्वारा स्वीकृति, वितरण उपरान्त स्वीकृत ऋण राशि पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम भोपाल द्वारा देय होगी। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुरैना जिले से पात्रता रखने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से आवेदन पत्र स्वीकार किये गए है। योजना के लिए आवेदक अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए। आवेदक के पास मुरैना जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र आवेदन दिनाक को 18 से 55 वर्ष हो। आवेदक को उद्योग इकाई एवं सेवा, खुदरा व्यवसाय का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु कार्य योजना सहित आवेदन करने पर बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पात्रता रखने वाले बेरोजगार युवक व युवती शासन द्वारा संचालित योजनाओं में बेवसाइट समस्त एमपी ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग मुरैना) में सम्पर्क किया जा सकता है।

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