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अन्नदूत परिवहनकर्ता पर खाद्यान्न लापरवाही पर ₹50,451 जुर्माना

मुरैना: कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने वाले मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के परिवहनकर्ता प्रभात सिंह तोमर पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार ₹50,451 का दंड लगाया है। मई एवं जून 2026 के खाद्यान्न आवंटन के उठाव कार्य में परिवहनकर्ता ने निर्धारित समयावधि का पालन नहीं किया और उचित मूल्य दुकानों तक समय पर राशन नहीं पहुंचाया।

जिला आपूर्ति नियंत्रक से प्राप्त जानकारी के आधार पर कलेक्टर ने इस मामले को गंभीर लापरवाही माना और सख्त कार्रवाई की। श्री जांगिड़ ने जिले के सभी परिवहनकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे खाद्यान्न आवंटन का उठाव निर्धारित समय में करें और उचित मूल्य दुकानों तक समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित न हो और पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध हो सके।

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