Shimla में हवाई सेवा शुरू करने के लिए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के लिए नियमित हवाई सेवाएं बहाल करने को लेकर केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे 'सौतेला व्यवहार' बताते हुए केंद्र को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
मुख्य बिंदु:
समयसीमा: हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिनों के भीतर शिमला को हवाई सेवा से जोड़ने की विस्तृत समयसीमा (Timeline) पेश करने के आदेश दिए हैं।
अदालत की टिप्पणी: मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि देश के लगभग सभी राज्यों की राजधानियां हवाई सेवा से जुड़ी हैं, ऐसे में शिमला के साथ ऐसा भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सचिव तलब: कोर्ट ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव को व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया था और उनके जवाब को 'टालमटोल' वाला बताया।
अगली सुनवाई: इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई 2026 को तय की गई है।