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आधार हर जगह अनिवार्य नहीं: कानून ने किया साफ #Aadhaar #UIDAI #CitizenRights

Aadhaar Act, 2016 के अनुसार आधार कार्ड हर काम के लिए जरूरी नहीं है। इसे केवल उन्हीं मामलों में अनिवार्य किया जा सकता है, जहाँ किसी कानून में साफ तौर पर इसका प्रावधान होजैसे कुछ सरकारी योजनाओं या सब्सिडी में।
इसका मतलब है कि नौकरी, अस्पताल, स्कूल, या अन्य सामान्य सेवाओं के लिए हर जगह आधार मांगना जरूरी नहीं है। अगर कोई संस्था आधार मांगती है, तो नागरिक उससे संबंधित कानून या आदेश की जानकारी मांग सकते हैं।
यह नियम नागरिकों को अपने अधिकार समझने और बिना वजह आधार की मांग से बचने का अधिकार देता है।

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