घरेलू LPG सिलेंडर (लाल वाला) का कमर्शियल इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है और यह सुरक्षा के लिहाज़ से भी खतरनाक होता है।
❗ समस्या क्या है?
घरेलू सिलेंडर (14.2 kg) सब्सिडी वाला होता है और सिर्फ घर के उपयोग के लिए होता है। होटल/ढाबा/नाश्ता दुकानों को कमर्शियल LPG सिलेंडर (19 kg, आमतौर पर नीला) इस्तेमाल करना अनिवार्य है।
घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग:
गैरकानूनी है
आग/ब्लास्ट का जोखिम बढ़ाता है
सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग है
⚖️ कार्रवाई कौन करेगा?
इन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कई विभागों की होती है:
जिला प्रशासन (Collector/SDM)
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Food & Civil Supplies Department)
तेल कंपनियां जैसे Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum
वज़न एवं माप विभाग (Legal Metrology)
पुलिस विभाग
📝 आप क्या कर सकते हैं?
अगर आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, तो आप शिकायत कर सकते हैं:
📞 1912 (LPG इमरजेंसी/शिकायत हेल्पलाइन)
📞 1800-233-3555 (Indian Oil)
📞 1800-22-4344 (BPCL)
📞 1800-233-3555 (HPCL)
📧 ऑनलाइन शिकायत (तेल कंपनियों की वेबसाइट पर)
👉 शिकायत करते समय:
दुकान/होटल का नाम या लोकेशन दें
फोटो/वीडियो हो तो बहुत मददगार होता है
🔥 ज़रूरी बात
कई बार दुकानदार सस्ता पड़ने के कारण घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन:
यह कानूनन गलत है
आसपास के लोगों की जान को खतरा होता है
सख्त जुर्माना और लाइसेंस रद्द तक हो सकता है
आखिर फोन है जवाबदार कब तक होगी कार्यवाही ?