RBI ने 21 अप्रैल को डिजिटल पेमेट्स और ई-मैंडेट पर नई दिशा निर्देश जारी किए हैं।
यह नियम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और और UPI के जरिए किए जाने वाले सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पेमेंट्स पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।