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भागलपुर

बिहार सरकार ने परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अब आम नागरिकों के लिए भी कमर्शियल बाइक परमिट का रास्ता खोल दिया है। नए नियमों के तहत अब कोई भी व्यक्ति मात्र 1150 रुपये का शुल्क जमा कर पांच वर्षों के लिए 'ऑल बिहार परमिट' प्राप्त कर अपनी बाइक से व्यावसायिक सेवा शुरू कर सकता है, जो पिछली दरों से 50 प्रतिशत कम है। इसी योजना के अंतर्गत ऑटो, टैक्सी और मिनी बसों के लिए भी सस्ती दरों पर परमिट उपलब्ध कराया जा रहा है, हालांकि सुरक्षा कारणों से ऑटो को नेशनल हाईवे पर चलने की अनुमति नहीं होगी और पटना, गया व मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों के नगरीय क्षेत्रों में इनके परिचालन पर कुछ प्रतिबंध लागू रहेंगे। ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से राज्य के ग्रामीण व शहरी इलाकों में आवागमन सुगम होगा और प्रतिवर्ष 20 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

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