logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

संविदा श्रमिकों के नियोजन हेतु प्रिंसिपल एम्प्लाॅयर के पंजीयन कार्य शुरू

संविदा श्रमिकों के नियोजन हेतु प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पंजीयन कार्य शुरू

मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय विभागों, मण्डलों, निगमों एवं अन्य संस्थाओं के संज्ञान में लाया जाता है कि जो भी विभाग, संस्थाएं ठेकेदारों अथवा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्य (विशेषतः निर्माण कार्य एवं अन्य सेवाएं) करवा रहे हैं, उन्हें संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 के अंतर्गत प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
सहायक श्रम आयुक्त सुश्री नम्रता सोनी ने बताया कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020 की धारा 47 से 50 के अंतर्गत ठेका श्रमिकों के नियोजन एवं पंजीयन से संबंधित प्रावधान भी लागू है। बिना पंजीयन के किसी भी प्रकार से ठेका श्रमिकों का नियोजन न किया जाए। इस हेतु समस्त संबंधित विभाग, संस्थाएं तत्काल पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है। समस्त संबंधित विभागों, निगमों, मण्डलों से अपेक्षा है कि वे श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार पंजीयन प्राप्त करें। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय श्रम कार्यालय से सहायता ली जा सकती है।

45
962 views

Comment