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BREAKING NEWS | AIMA MEDIA…🖊️ 📅 दिनांक: 21/04/2026 🚨 पुलिस FIR दर्ज न करे तो क्या करें? जानिए आपके कानूनी अधिकार 📍 उत्तर प्रदेश / जनहित खबर

BREAKING NEWS | AIMA MEDIA…🖊️
📅 दिनांक: 21/04/2026
🚨 पुलिस FIR दर्ज न करे तो क्या करें? जानिए आपके कानूनी अधिकार
📍 उत्तर प्रदेश / जनहित खबर
अगर पुलिस आपकी FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने से मना करती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कानून आपको कई विकल्प देता है, जिनके जरिए आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं।
👉 क्या कहता है कानून?
FIR दर्ज करना पुलिस का कानूनी कर्तव्य है। यदि थाना स्तर पर सुनवाई नहीं होती, तो आप निम्न कदम उठा सकते हैं:
🔹 1. लिखित शिकायत दें
थानेदार द्वारा इंकार करने पर शांत रहकर अपनी शिकायत लिखित रूप में दें और उसकी रिसीविंग लें।
🔹 2. उच्च अधिकारियों को भेजें शिकायत
अपनी शिकायत डाक या ईमेल के माध्यम से SP/SSP को भेजें।
🔹 3. ऑनलाइन/हेल्पलाइन का सहारा लें
आप 112/100 हेल्पलाइन या राज्य के ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
🔹 4. अधिकारियों से सीधे मिलें
जिले के SP/SSP या DIG ऑफिस जाकर व्यक्तिगत रूप से आवेदन दें।
🔹 5. कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं
अंतिम विकल्प के रूप में आप वकील के माध्यम से मजिस्ट्रेट कोर्ट (धारा 156(3) CrPC / 175 BNSS) में आवेदन कर सकते हैं।
📌 कहां करें शिकायत?
✔️ SP/SSP कार्यालय
✔️ CO/DSP कार्यालय
✔️ IG/DIG रेंज
✔️ राज्य मानवाधिकार आयोग
✔️ न्यायिक मजिस्ट्रेट
✔️ ऑनलाइन पोर्टल
⚖️ संदेश:
कानून सबके लिए बराबर है। अपने अधिकारों को जानें और उनका सही उपयोग करें।
🖊️ AIMA MEDIA — जन जन की आवाज

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