लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवायें न देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कलेक्टर ने की कार्रवाई
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में सेवायें न देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कलेक्टर ने की कार्रवाई
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत विभागों की अधिसूचित सेवाओं के आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा में निराकृत किया जाना प्रावधानित है। समय-सीमा में सेवायें प्रदान न करना लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धाराओं का उल्लंघन है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों पर शासित अधिरोपित करने का प्रावधान है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के 14 अधिकारियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवायें प्रदान न करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर श्रीमती चौहान द्वारा संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया। संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब को संतोषजनक न मानते हुए आर्थिक दंड अधिरोपित करने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित अधिकारियों को अधिरोपित शास्ति की राशि तीन दिवस में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने जिन अधिकारियों के विरूद्ध अधिनियम के तहत सेवायें प्रदान न करने के विरूद्ध कार्रवाई की है, उनमें सीएमओ नगर परिषद आंतरी श्री बृजकिशोर शर्मा, नायब तहसीलदार मोहना श्री कृष्ण कुमार भोला, नायब तहसीलदार वृत बिलौआ श्री मस्तराम गुर्जर, नायब तहसीलदार आंतरी श्रीमती पूजा मावई, सचिव ग्राम पंचायत स्याऊ ब्लॉक भितरवार श्री प्रेमचंद्र शाक्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बिलौआ श्री मोहम्मद सलीम खान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद पिछोर श्री पियूष श्रीवास्तव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भितरवार श्रीमती रीता कैलासिया, ग्राम पंचायत सचिव हस्तिनापुर श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर, ग्राम पंचायत सचिव धोबट भितरवार श्री लाखन सिंह गुर्जर, ग्राम पंचायत सचिव किशनपुर भितरवार श्री जगदीश सिंह कुशवाह, ग्राम पंचायत सचिव भरथरी श्री जगदीश प्रसाद बाथम, ग्राम पंचायत सचिव डांग गुठीना मुरार श्री अरविंद सिंह राजपूत एवं ग्राम पंचायत सचिव घाटीगांव (बरई) श्री आशुतोष गोस्वामी शामिल हैं।
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