पूर्व एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार को नोटिस:अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
पूर्व एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार को नोटिस:अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी), कानून-व्यवस्था, प्रशांत कुमार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह आदेश अमित कुमार सिंह उर्फ सोनू द्वारा दायर याचिका पर दिया।
अदालत का यह कड़ा रुख प्रशांत कुमार द्वारा जारी एक आधिकारिक संचार में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर है।
आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल की हाईकोर्ट ने एडीजी की प्रयुक्त शब्दावली को "आपत्तिजनक" माना है और आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने का स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), लखनऊ को आदेश दिया है कि वे 48 घंटों के भीतर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), उत्तर प्रदेश के माध्यम से यह नोटिस तामील कराएं। डीजीपी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि नोटिस पूर्व एडीजी के वर्तमान निवास पर प्राप्त हो जाए।
रजिस्ट्रार (अनुपालन) को भी निर्देश दिया गया है कि वे 48 घंटों के भीतर सीजेएम लखनऊ को इस आदेश की जानकारी प्रेषित करें। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल, 2026 को होगी।