वृद्धावस्था पेंशन के लिए नए नियम लागू, आधार कार्ड अब मान्य नहीं
मिर्ज़ापुर (पड़री /पहाड़ी ):- मिर्जापुर में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम विलास यादव ने बताया कि अब आवेदकों की आयु प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को मान्य नहीं माना जाएगा।
अब आवेदन करते समय आयु प्रमाण के रूप में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदकों को यह दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
इस योजना के तहत वही व्यक्ति पात्र होंगे:
जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो
जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों
जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से कम हो
जिला समाज कल्याण विभाग ने सभी पात्र लोगों से अपील की है कि आवेदन करते समय सही आयु प्रमाण-पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि आवेदन निरस्त न हो।