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बाल विवाह रोकने हेतु जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की हुई स्थापना

बाल विवाह रोकने हेतु जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की हुई स्थापना

बाल विवाह रोकने में सहयोग की अपील

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लाड़ो अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह रोकने के लिये यह अभियान शुरू हुआ है। अक्षय तृतीया 20 अप्रैल 2026 के पश्चात विवाह मुहूर्तों के अवसरों एवं विशेष तिथियों के दौरान बाल विवाह न हो इसके लिये सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों, सभी धर्मगुरू, समाज के मुखिया, हलवाई, केटरर एवं बैंड सहित अन्य सभी लोगों से अपील की गई है कि वह इसमें सहयोग प्रदान करें। यदि कहीं बाल विवाह होने की संभावना हो तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को दी जाये जिससे कार्यवाही की जा सके। बाल विवाह किये जाने पर दो वर्ष का कारावास व एक लाख रूपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की हुई स्थापना

अक्षय तृतीय 20 अप्रैल 2026 एवं उसके पश्चात विवाह मुहूर्तों के अवसरों के दौरान होने वाले विवाहों में बाल विवाह रोकने हेतु जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड ने लेखापाल श्री आनंद मिश्रा मो.9977516253, ऑकड़ा विश्लेषक श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा मो.839520549 एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर कु. नंदनी खत्री मो.9669417833 की ड्यूटी लगाई है।
यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह होने संबंधी स्पष्ट जानकारी प्राप्त है, तो उक्त नम्बरों पर फोन अथवा व्हॉट्सअप कर या संबंधित परियोजना के परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को अवगत कराया जा सकता है।
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Directorate Women and Child Development, MP
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