श्रम विभाग में बड़ी शिकायत: कर्मचारी का ₹6 लाख से अधिक का बकाया, कंपनी पर अवैध ले-ऑफ का आरोप
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उत्तराखंड में श्रमिक अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक कर्मचारी द्वारा अपनी ही कंपनी पर भविष्य निधि (PF), वेतन और ग्रेच्युटी का भुगतान न करने सहित अवैध ले-ऑफ लागू करने के आरोप लगाए गए हैं। यह शिकायत श्रम विभाग, उत्तराखंड में विधिवत दर्ज कराई गई है।
शिकायतकर्ता अनील भोजराज छोरे, जो दिनांक 24 दिसंबर 2008 से Flexituff Ventures International Limited कंपनी में कार्यरत रहे हैं, ने आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा उनके साथ लगातार श्रम कानूनों का उल्लंघन किया गया है।
शिकायत के अनुसार, वर्ष 2022 से 2026 तक का लगभग ₹2,00,000 भविष्य निधि (PF) कंपनी द्वारा जमा नहीं किया गया है। इसके साथ ही लगभग ₹2,00,000 की ग्रेच्युटी राशि भी अभी तक अदा नहीं की गई है।
इतना ही नहीं, मार्च, अप्रैल और मई 2025 का लगभग ₹2,00,000 वेतन भी कंपनी द्वारा रोक लिया गया है, जिससे कर्मचारी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी ने सितंबर 2025 से बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के अवैध रूप से ले-ऑफ लागू कर दिया, जो श्रम कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।
कर्मचारी का आरोप है कि कंपनी द्वारा लगातार नियमों की अनदेखी कर उसे आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है।
इस पूरे मामले को एडवोकेट उपेंद्र सिंह द्वारा श्रम विभाग में विधिवत रूप से प्रस्तुत किया गया है और संबंधित अधिकारियों से मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर कर्मचारी को उसका बकाया भुगतान जल्द से जल्द दिलाया जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
अब देखना यह होगा कि श्रम विभाग इस गंभीर शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित कर्मचारी को कब तक न्याय मिल पाता है।