आबकारी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव: अब एकल दुकानों के लिए भी आमंत्रित होंगे टेंडर
आबकारी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव: अब एकल दुकानों के लिए भी आमंत्रित होंगे टेंडर
मध्यप्रदेश शासन द्वारा आबकारी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु समूहों के साथ 8वें चरण में निष्पादन से शेष रहीं 10 कम्पोजिट मदिरा दुकानें के समूह में टेण्डर आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय प्रतिस्पर्धा बढ़ाने एवं अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मदिरा दुकानों एवं समूहों के निष्पादन हेतु ई-टेंडर एवं ई-टेंडर-कम-ऑक्शन प्रक्रिया 29 मार्च 2026 को संपन्न की जाएगी। जिसमें 29 मार्च को दोपहर 02ः05 बजे ई-टेंडर कम ऑक्शन प्रपत्र खोलने की तिथि, अपरान्ह 04ः30 से 05ः30 बजे तक ई-टेंडर कम ऑक्शन अंतर्गत ऑक्शन प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि, 29 मार्च को 4 बजे ई-टेंडर खोलने की तिथि और ई-टेंडर खुलने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला समिति द्वारा ई-टेंडर के माध्यम से निराकरण की तिथि तय की गई है। 9वें चरण में जिले की 2 समूहों का विवरण इस प्रकार है - मुरैना क्रमांक 1, मुरैना क्रमांक 2, बड़ोखर क्रमांक 1, मुरैना क्रमांक 5, वनखंडी रोड़ की प्रक्रिया की जाएगी।
अब एकल दुकानों के लिए भी आमंत्रित होंगे टेंडर
इस प्रक्रिया के अंतर्गत निष्पादन से शेष रही कुल 10 मदिरा दुकानों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। इनमें सबलगढ़ क्रमांक 2, मुरैना क्रमांक 3, मुरैना क्रमांक 1, मुरैना क्रमांक 2, बड़ोखर क्रमांक 1, मुरैना क्रमांक 5, वनखंडी रोड़, अंबाह क्रमांक 2, अंबाह क्रमांक 3, पोरसा क्रमांक 3 स्थान शामिल हैं। उक्त सभी स्थानों के लिए व्यक्तिगत (एकल) दुकानों पर भी टेंडर आमंत्रित किए गए हैं, जिससे इच्छुक आवेदकों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और प्रतिस्पर्धी दरों पर निष्पादन संभव हो सकेगा।
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