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असम विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध :-

असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एग्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध 9 अप्रैल 2026 को सुबह 7:00 बजे से लागू होकर 29 अप्रैल 2026 को शाम 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन या प्रसारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 126(1)(b) के तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधित सामग्री, जिसमें ओपिनियन पोल या सर्वेक्षण के परिणाम शामिल हैं, का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसार भी प्रतिबंधित किया गया है। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने सभी मीडिया संस्थानों, संगठनों और संबंधित पक्षों से इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।

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