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विद्युत चोरी प्रकरण में आरोपी को 06 माह का कारावास

विद्युत चोरी प्रकरण में आरोपी को 06 माह का कारावास

विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा विशेष विद्युत प्रकरण क्रमांक 15/2025 में आरोपी जरदान सिंह पिता स्व. राजाराम, निवासी ए.बी. रोड, हरिजन मंदिर के पास, थाना बानमोर, जिला मुरैना को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135(1)(क) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है।
प्रकरण अनुसार दिनांक 12.01.2023 को निरीक्षण के दौरान आरोपी द्वारा अपने परिसर में विद्युत मीटर को बाईपास कर डायरेक्ट हुकिंग के माध्यम से अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर 4200 वाट हीटर, 100 वाट बल्ब एवं 850 वाट बेल्टिंग मशीन सहित कुल 8878 वाट का विद्युत भार संचालित पाया गया, जिससे विद्युत वितरण कंपनी को ₹77,691/- की क्षति होना पाई गई।
माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों, पंचनामा, फोटोग्राफ, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं साक्षियों के कथनों तथा विभागीय अभिभाषक के तर्कों पर विचारोपरांत आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 06 माह के साधारण कारावास से दंडित किया गया।
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत चोरी के विरुद्ध सतत कार्यवाही की जा रही है।
सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि विद्युत का उपयोग विधिसम्मत रूप से करें तथा विद्युत चोरी जैसे दण्डनीय कृत्य से बचें।

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