अप्रैल 2026 से भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट रद्दीकरण (Cancellation) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
अप्रैल 2026 से भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट रद्दीकरण (Cancellation) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। बेहतर रिफंड पाने के लिए 72 घंटे पहले टिकट रद्द करना होगा। वहीं, अब यात्री 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।
रेलवे के नए टिकट नियम (1 अप्रैल 2026 से):
नो रिफंड (8 घंटे से कम):
अगर ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द किया जाता है, तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा
50% रिफंड (8-24 घंटे)
: ट्रेन छूटने से 8 से 24 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर किराए का 50% कट जाएगा।
25% रिफंड (24-72 घंटे): 24 से 72 घंटे के बीच रद्द करने पर 25% शुल्क लगेगा।
अधिकतम रिफंड (72 घंटे से पहले):
ट्रेन प्रस्थान से 72 घंटे से अधिक पहले टिकट रद्द करने पर केवल न्यूनतम शुल्क कटकर पूरा रिफंड मिलेगा।
बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव:
अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाइन बदल सकते हैं (पहले यह चार्ट बनने तक सीमित था)।
तत्काल बुकिंग: IRCTC पर तत्काल बुकिंग के लिए अब आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) अनिवार्य है।
ये नए नियम कंफर्म टिकट के रद्दीकरण पर लागू होंगे, जिसका उद्देश्य फर्जी बुकिंग को कम करना और वास्तविक यात्रियों को सुविधा देना है।