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चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन एवं ईद की पूर्व संध्या पर नगर पालिका की हुई बड़ी विजय उज्जैन दरवाजा की 54 दुकान हटाने के हाईकोर्ट के आदेश को

चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन एवं ईद की पूर्व संध्या पर नगर पालिका की हुई बड़ी विजय
उज्जैन दरवाजा की 54 दुकानें हटाने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा

उज्जैन/गिरधारी लाल गेहलोत जन जन की आवाज की खास खबर

खाचरौद। नगर पालिका द्वारा उज्जैन दरवाजा क्षेत्र में निर्मित 54 दुकानों के हाई कोर्ट के तोडने के फैसले के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज 19 मार्च को ऐतिहासिक फैसला पारित करते हुए नगर पालिका के हित में फैसला सुनाया।
उक्त जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष गोविन्द भरावा ने बताया कि एक जनहित याचिका द्वारा नगर पालिका के विरुद्ध उक्त 54 दुकानों को तोड़ने हेतु केस दायर किया गया था। उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा नगर पालिका के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 54 दुकानों को तोड़ने का आदेश पारित कर दिया था। उक्त फैसले के विरुद्ध नगर पालिका परिषद एवं दुकानदारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत की थी। जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 19 मार्च को नगर पालिका एवं दुकानदारों के हित मे फैसला सुनाते हुए आदेश पारित किया कि दुकानें यथावत स्थिति में रहेगी तथा नगर पालिका की समस्त कार्यवाही को भी सुप्रीम कोर्ट ने विधि सम्मत माना है।
श्री भरावा ने बताया सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2011 से यह मामला विचाराधीन था। वर्ष 2022 में कांग्रेस की परिषद बनने के उपरांत तत्कालीन विधायक दिलीपसिंह गुर्जर द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष गोविन्द भरावा को उक्त मामले को गम्भीरता से लेकर जल्द से जल्द निराकरण कराने हेतु कहा गया था और लगातार प्रयासो के परिणाम स्वरूप आज लगभग 15 वर्ष बाद नगर पालिका व व्यापारियों के हित में फैसला आया हैं।
नगर पालिका परिषद द्वारा उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए समय-समय पर सीनियर एडवोकेट के माध्यम से प्रकरण में नगर पालिका एवं दुकानदारों के हित मे मजबूती से पक्ष समर्थन किया। उक्त प्रकरण में अभिभाषक कुलदीप पाठक, इशित सहारिया ने पैरवी की वही व्यापारी व दुकानदारों की ओर से वकील मकबुल मंसूरी ने पैरवी की।
दुकानदारों ने मनाया जश्न, नगर पालिका अध्यक्ष भरावा का माना आभार
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए ऐतिहासिक फैसले से जहाँ प्रशासन को राहत मिली हैं। वही 54 दुकानों के व्यापारियों ने भी राहत की सास ली है, आज आये इस फैसले ने 54 परिवारों को उजड़ने से बचाया हैं जिससे उनकी रोजीरोटी बची है।
उक्त फैसले के बाद दुकानदारों द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष गोविन्द भरावा का धन्यवाद प्रेषित करते हुए मुँह मीठा कराकर आभार माना। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं तराना विधायक महेश परमार, जनपद पंचायत अध्यक्ष कु. पृथ्वीराजसिंह पंवार, नगर पालिका अध्यक्ष गोविन्द भरावा, नपा उपाध्यक्ष दिनेश ठन्ना, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जीवनसिंह ढोला, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संतोष बरखेड़ावाला, पार्षद नारायण मंडावलिया, संजय नंदेडा, बाबू नगर, सोहनलाल वर्मा, कैलाश संगीतला, शिवनारायण कांकर सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। साथ ही 54 दुकानों के दुकानदारों द्वारा नगर पालिका के प्रयास व सहयोग की प्रशंसा करते हुए हर्ष व्यक्त किया।
पूर्व विधायक गुर्जर ने किया फैसले का स्वागत
पूर्व विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये जनहित में दिया गया ऐतिहासिक फैसला है जिसमें 54 परिवारों की जीवन भर की कमाई व रोजी रोटी, रोजगार बचा है इस हेतू सभी व्यापारियों, दुकानदारो, उनके परिजनों व नगर पालिका अध्यक्ष गोविन्द भरावा व परिषद् के सदस्यों को बधाई प्रेषित की है।

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