जिन उपभोक्ताओं के पास पीएनजी कनेक्शन है, वे अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए पात्र नहीं होंगे।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी नियमों में संशोधन किया है। जिन उपभोक्ताओं के पास पीएनजी कनेक्शन है, वे अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए पात्र नहीं होंगे। जिनके पास पीएनजी और एलपीजी दोनों हैं, उन्हें अपनी एलपीजी सरेंडर करनी होगी और रिफिल प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यह परिवर्तन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी होगा।
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